
रजनीकांत अवस्थी
रायबरेली: उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जनपद के न्यूनतम 80 प्रतिशत दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को निशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिये जाने का प्राविधान है। निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राई साइकिल प्राप्त करने के लिए जो दिव्यांगजन कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) पूर्णतः स्वस्थ हो, दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राई साइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो, वह प्राप्त कर सकते हैं।
आपको बता दें कि, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये पात्र लाभार्थियों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से लाभान्वित किये जाने हेतु शत-प्रतिशत वित्त पोषण ‘‘राज्य सरकार‘‘ द्वारा किया जायेगा। ऐसे दिव्यांगजन जिनकी आयु 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक है, एवं जनपद के स्थायी निवासी है। दिव्यांगजन जिनकी वार्षिक आय रू0. 1,80,000/- से अधिक नहीं है, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र सहित आधार कार्ड के साथ पात्र दिव्यांगजन को यू0डी0आई0डी0 प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। विद्यार्थी वर्ग हेतु हाईस्कूल का शैक्षिक प्रमाण पत्र। योजना द्वारा ‘‘प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त‘‘ के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा।
मोटराइज्ड ट्राई साइकिल का वितरण किसी ऐसे लाभार्थी को नहीं किया जायेगा जिन्हें पूर्व में केन्द्र/राज्य सरकार की किसी योजनान्तर्गत मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से कभी भी लाभान्वित किया गया हो। पात्र एवं इच्छुक दिव्यांगजन अपना आवेदन वेबसाइट http://hwd.uphq.in पर आनलाइन कराते हुए 20 दिसंबर 2021 तक कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रायबरेली, विकास भवन भूतल में जमा कर सकते हैं।