
सार……….
●जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपदवासियों से मतदाता बनने के लिए किया अपील।
●18 वर्ष पूर्ण कर चुके महिलाएं व बच्चे समय निकालकर बूथ पर जायें, मतदाता बन कर बने जिम्मेदार नागरिक-डीईओ।
●सभी बी0एल0ओ0 बूथ पर उपस्थित रह कर सभी का नाम बढाये, कोई भी मतदाता छूट न पाये-वैभव श्रीवास्तव।
विस्तार………
रजनीकांत अवस्थी
रायबरेली: जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने जनपद के सम्मानित मतदाताओं से अपील किया है कि, जनपद में चल रहें विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण अभियान 01 नवम्बर से 30 नवम्बर 2021 तक के तिथि को भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक पंजीकरण 1960 के नियम 12 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 01 जनवरी 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर चल रहें निर्वाचक नामाविलियों केे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में दावें और आपत्तियां दाखिल करने की पूर्व निर्धारित अवधि 30 नवम्बर 2021 से बढ़ा कर 05 दिसम्बर 2021 कर दी है।
आपको बता दें कि, जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी ने अर्हता तिथि 01 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहें युवक, युवतियों से विशेष कैम्प के दौरान बूथ पर पहुच कर मतदाता सूची में अपना नाम सम्मिलित किये जाने की प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि, ऐसे लोग बूथ पर जाकर फार्म-6 भरकर जमा कर सकते हैं। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी एसडीएम, तहसीलदार व संबंधित अधिकारियों को शत-प्रतिशत पात्रों को मतदाता सूची में शामिल करने के निर्देश दिये है।
जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 01 नवम्बर को किया गया था। इस पर दावे व आपत्तियां 05 दिसम्बर 2021 तक ली जाएंगी। दावे व आपत्तियों का निस्तारण 20 दिसंबर 2021 तक किया जाएगा। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 05 जनवरी 2022 को किया जाएगा। इसके साथ ही 01 नवंबर 2021 से ही मतदाता बनाने, संशोधन करने, स्थान परिवर्तन, मृतकों का नाम काटने का भी कार्य चल रहा है, जो 05 दिसम्बर 2021 तक ही चलेगा। इसके साथ ही बीच-बीच में बूथों पर विशेष कैंप लगाकर मतदाता बनाने का कार्य किया जा रहा है।
इसमें ऐसे मतदाता जिनकी आयु 01 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी या जिनकी 18 वर्ष पूरा हो गई है वह अपना नाम 05 दिसम्बर तक मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं। जिसमें मतदाता बनाए जाएंगे। पात्र मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए प्रपत्र-6, नाम विलोपन के लिए प्रपत्र-7 एवं किसी संशोधन के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन कर सकते हैं। 05 दिसम्बर 2021 को जनपद के सभी बूथों पर विशेष कैंप लगेगा। वहां संबंधित बीएलओ मौजूद रहेंगे। 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले या वंचित लोगों को चाहिए कि, वह बूथ पर जाकर फार्म भरकर मतदाता बनें। संशोधन, स्थान परिवर्तन का भी कार्य होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि, ऐसे सभी नागरिक जो अपना वोटर कार्ड बनवाना चाहते हैं। वह संबंधित मतदान केंद्र और मतदेय स्थल पर पहुंचकर अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने के लिए फार्म-6 भरकर जमा करें। विशेष तौर पर ऐसी महिलाएं जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वह थोड़ा सा समय निकाल कर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराएं। इसी प्रकार मतदाता सूची में सम्मिलित मृतक, शिफ्टेड या डुप्लीकेट नामों को कटवाने के लिए फार्म-7 भरकर जमा कर सकते हैं। यदि मतदाता अपने नाम, आयु या पते इत्यादि में संशोधन कराना चाहते हैं तो इसके लिए फार्म-8 भरकर जमा कर सकते हैं। एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना नाम स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 क भरा जाएगा।