
●20 अगस्त से पूर्व करे आवेदन संस्कृति विभाग द्वारा पात्र वृद्ध एवं विपन्न कलाकरों को 2 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेगी पेंशन-वैभव श्रीवास्तव।
रजनीकांत अवस्थी
रायबरेली: उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा संचालित वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन-पत्र 20 जुलाई 2021 तक आमंत्रित किये गये है। आवेदनकर्ता जिलाधिकारी/जिला सूचना अधिकारी से आवेदन-पत्र संस्तुत/अग्रसारित कराकर संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 नवम तल जवाहर भवन लखनऊ में 20 जुलाई से पूर्व जमा कर सकते है। अपूर्ण एवं प्राधिकृत अधिकारी की संस्तुति रहित एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को 2000 रुपये मासिक पेंशन प्रतिमाह ऐसे ख्याति प्राप्त कलाकार जिन्होंने सम्बन्धित विधा/क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षों तक कला का प्रदर्शन किया हो तथा जिनकी आयु 60 वर्ष से कम न हो तथा आय 24 हजार प्रति वर्ष से अधिक आय न हो (आय का प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होना चाहिए तथा आयु के प्रमाण हेतु हाईस्कूल का प्रमाण पत्र या मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिया गया पत्र मान्य होगा।)
आपको बता दें कि, निदेशक सूचना/संस्कृति विभाग शिशिर तथा जनपद के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव द्वारा दी गई जानकारी को उपनिदेशक सूचना प्रमोद कुमार द्वारा देते हुए बताया गया कि, संस्कृति निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर भी आवेदन-पत्र मान्य होंगे। आवेदन पत्र आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ जिलाधिकारी/जिला सूचना अधिकारी से संस्तुत/अग्रसरित कराकर संस्कृति निदेशालय उत्तर प्रदेश नवम तल जवाहर भवन लखनऊ पिन कोर्ड 226022 पर 20 जुलाई से पूर्व जमा किया जा सकता है। आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट http://upculture.up.nic.in/ संस्कृति निदेशाल, उ0प्र0 नवम तल, जवाहर भवन, लखनऊ/जिलाधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते है। अधिक जानकारी के लिए संस्कृति निदेशालय उ0प्र0 नवम तल, जवाहर भवन लखनऊ से व्यक्तिगत अथवा फोन नं0 0522-2286672 अथवा ई-मेल cultureprogramme73@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते है।