
रजनीकांत अवस्थी
महराजगंज/रायबरेली: उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश, रायबरेली अब्दुल शाहिद के दिशा-निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के तत्वाधान में 14 नवंबर तक मनाये जाने वाले आजादी का अमृत महोत्सव के अनुसरण में विधिक सेवा गतिविधियों को जन-जन तक पहुँचाने हेतु वृहद स्तर पर विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया है।
आपको बता दें कि, इसी क्रम में आज जनपद के महराजगंज ब्लाक के अतरेहटा, जिहवा कुबना तथा कुसुढ़ी सागर पुर ग्राम पंचायतों में विधिक शिविर आयोजित कर लोगों को विधिक अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया।
इस मौके पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुमित कुमार द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य व उपलब्ध योजनाओं, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना व सरकार की अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गयी।
इस कार्यक्रम में तहसीलदार महराजगंज अनिल कुमार पाठक, ग्राम प्रधान कृष्णावती, प्रधान पति विशेषर, लेखपाल विपिन मौर्य, पैरा विधिक स्वयंसेवकों दुष्यंत कुमार, बृजपाल, पवन श्रीवास्तव, स्वप्निल वर्मा, आलोक कुमार, रामकुमार, कालिका प्रसाद, आशीष भटनागर आदि उपस्थित रहे।
सचिव सुमित कुमार ने अपने संबोधन के दौरान बताया कि, विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है, विवादों के निपटारे के लिए वैकल्पिक प्रावधानों को प्रोत्साहित किया जाता है, तथा अपराध पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा दिलाने का प्रावधान है, इसके तहत पीड़ितों को निशुल्क कानूनी सहायता भी प्रदान की जाती है।
उन्होंने कहा कि, विधिक सेवा प्राधिकरण आप के कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। यह सेवाएं निशुल्क कानूनी सेवा सभी सिविल, फौजदारी, पारिवारिक, राजस्व व प्रशासनिक मुकदमों के लिए दी जाती है। उन्होंने कहा कि, निशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए आप अपने निकटतम विधिक सेवा संस्था, फ्रंट ऑफिस, जिला न्यायालय परिसर, वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र में लीगल सर्विसेज क्लीनिक अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली से संपर्क कर सकते हैं।
इसी क्रम में महराजगंज तहसीलदार अनिल कुमार पाठक ने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में बताया कि, महिलाएं व 18 वर्ष तक के बच्चे, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लोग, विभिन्न प्रकार की आपदा तथा जातीय, हिंसा बाढ़, भूकंप पीड़ित व्यक्ति, कारावास में निरूद्ध व्यक्ति, मानव तस्करी से आहत, शोषण या बेगार से पीड़ित व्यक्ति, औद्योगिक कामगार, मानसिक रूप से अक्षम या दिव्यांग व्यक्ति, वार्षिक आय 3 लाख के सामान्यजन यह प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही का अधिकार के तहत 45 दिन से पहले कार्यवाही पूरी करके लाभ ले सकते हैं।