
रजनीकांत अवस्थी
रायबरेली: उ0प्र0 सरकार वैश्विक निवेशक सम्मेलन के पश्चात निवेशको के प्रस्तावों को धरातल पर लाये जाने हेतु आवश्यक औद्यौगिक भूमि की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु निजी औद्यौगिक पार्कों के विकास की नई योजना प्रारम्भ की गई है। उक्त योजना का नाम PLEDGE (Promotion Leadership and Enterprise for Development of Growth Engines) है।
आपको बता दें कि, इस योजना में औद्यौगिक पार्को को निजी प्रवर्तक द्वारा Build, Own Operate (BOO) के आधार पर संचालित किया जायेगा। योजनान्तर्गत 10 से 50 एकड़ तक की भूमि पर औद्यौगिक पार्क विकसित किया जा सकेगा। योजना में बनाये जाने वाले औद्यौगिक पार्क में न्यूनतम एक एकड़ 01 इकाई को भूखण्ड आवंटन का प्रावधान होगा तथा कुल विकसित औद्यौगिक क्षेत्र में 75 प्रतिशत भूखण्ड सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम इकाईयों के लिए आरक्षित रहेगा। औद्यौगिक पार्क के विकास हेतु आवश्यक धनराशि भूमि के मूल्य का 90 प्रतिशत जिलाधिकारी दर पर अथवा औद्यौगिक पार्क के विकास हेतु आवश्यक धनराशि में से जो कम हो, 01 प्रतिशत ब्याज दर पर सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। शेष 10 प्रतिशत धनराशि निजी प्रवर्तक द्वारा स्वयं के स्रोतो अथवा बैंक ऋण से करनी होगी। औद्यौगिक पार्क के विकास की लागत गणना अधिकतम रूपये 50 लाख प्रति एकड़ की दर से दी जायेगी। औद्यौगिक पार्क में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं जैसे-बाउंड्री वाल/फेन्सिंग, आंतरिक मार्ग (कंक्रीट रोड), नाली, कल्वर्ट, विद्युत संयोजन मय ट्रांफारमर, पेयजल सुविधा व सीवेज इत्यादि का विकास मानक के अनुरूप करना होगा।
सरकार द्वारा उक्त औद्यौगिक पार्क के विकास हेतु दी जाने वाली धनराशि दो समान किस्तो में दी जायेगी। प्रथम किस्त की 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग हो जाने पर द्वितीय क़िस्त जारी की जायेगी। निजी प्रवर्तक द्वारा उक्त औद्यौगिक पार्क के विकास हेतु क्रय की जाने वाली भूमि पर एमएसएमई नीति-2022 के अन्तर्गत 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की छूट दी जायेगी। औद्यौगिक पार्कों के विकसित भूखण्डों की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि एस्क्रो खाते में रखी जायेगी तथा परियोजना के विभिन्न स्टेक-होल्डर को उनके योगदान के अनुरूप वापस की जायेगी। योजनान्तगर््त राज्य सरकार द्वारा औद्यौगिक पार्क के विकास हेतु दी गयी धनराशि अधिकतम 06 वर्षो में वापस करनी होगी। प्रथम 03 वर्ष तक उक्त दी गयी धनराशि पर 01 प्रतिशत का साधारण ब्याज लिया जाएगा। चौथे वर्ष से छठे वर्ष तक 6 प्रतिशत की दर साधारण ब्याज लगेगा।
योजना की विस्तृत जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय-जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, सिविल लाइन, रायबरेली से सम्पर्क किया जा सकता है।